प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2023 | PM Karam Yogi Mandhan Yojana

PM Karam Yogi Mandhan Yojana की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है। योजना की घोषणा 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट के दौरान तत्कालीन वित् मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य GST के अंतर्गत पंजीकृत दुकानदारों, व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन देने की योजना है। लेकिन इसका लाभ लेने से पहले आपको हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होगा। PM Karam Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत छोटे व्यापारियों, दुकानदार जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 लाख तक होगा उन्हें PM Karam Yogi Mandhan Yojana में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और आपको मानधन योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया जायेगा।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2023

5 जुलाई 2019 को PM Karam Yogi Mandhan Yojana की घोषणा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। योजना को सही रूप से चलाया जा सके इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल ऐजन्सी की तरह कार्य करेगी। वर्ष 2019 में PM Karam Yogi Mandhan Yojana में आवेदन करने के लिए देश के लगभग 3.5 लाख जन सेवा केंद्र को कार्य सौंपा गया। उम्मीदवार अगर योजना का भागिदार बनता है तो उसके बाद आवेदनकर्ता को 60 साल की उम्र के बाद 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। प्रीमियम भुगतान होने के बाद आपके अकाउंट में पेंशन के रूप में भेजी जायेगी।

आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे की कैसे आप मानधन योजना 2023 का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं ? आपको आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे सारी जानकारी देंगे उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
 

PM Karam Yogi Mandhan Yojana

योजना का नाम प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय
नोडल एजेंसी भारतीय जीवन बीमा निगम
लाभार्थी छोटे कारोबारी, दुकानदार
उद्देश्य वृद्ध होने पर आर्थिक सहायता देना
पेंशन 3000 रूपये प्रति माह
देश के कुल लाभार्थी लगभग 3 करोड़
आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in

PM कर्मयोगी मानधन योजना के लिए प्रीमियम तालिका

मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालो की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा आयु के अनुसार प्रीमियम भुगतान करने के लिए कहा गया है आपको 55 रूपये से 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा। इसके साथ ही 50 प्रतिशत आपके द्वारा भुगतान किया जायेगा। और  बाकि 50% भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। प्रीमियम भुगतान आप तालिका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं।

Entry Age Superannuation Age Member’s  monthly contribution (Rs) Central Govt’s  monthly contribution (Rs) Total monthly contribution  (Rs)
(1) (2) (3) (4) (5)= (3)+(4)
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400
PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए दस्तावेज

आवेदकों को PM Karam Yogi Mandhan Yojana का आवेदन करने के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए इसके विषय में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहें है। PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए दस्तावेज निम्न प्रकार है –

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण
  • जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो ( आपको ये सभी जानकारी अपने आवेदन फॉर्म में दर्ज करनी होगी। )

पीएम कर्म योगी योजना आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता

उम्मीदवारों को PM Karam Yogi Mandhan Yojana का आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता को पूरा करना होगा जिनके विषय में आप नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते है। पीएम कर्म योगी योजना आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार है –

  • आवेदनकर्ता कारोबारियों और व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.5 लाख तक होनी चाहिए।
  • यदि आप छोटे व्यापारी है तो ही आवेदन के पात्र होंगे। यदि आप बड़े व्यवसाय करते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
  • कोई उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं और वे किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ रहे हैं तो वे आवेदन के पात्र नहीं है।
  • यदि आप आयकर देते हैं आप योजना के भागीदार नहीं बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री मानधन योजना से मिलने वाले लाभ

लाभार्थी ध्यान दें यहाँ हम आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में सूचित करने जा रहें है। PM Karam Yogi Mandhan Yojana से मिलने वाले लाभ निम्न प्रकार है –

  • PM Karam Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको अपने नजदीकी CSC में जाना होगा।
  • 60 वर्ष की आयु होने पर आपको हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • आपके प्रीमियम का आधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।
  • यदि लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आवेदनकर्ता की पत्नी को हर महीने ये राशि दी जायेगी।
  • ये योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी एक योजना है इसलिए ये एक विश्वशनीय योजना साबित होगी।
  • आपको अपनी पेंशन लेने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से घर बैठे पेंशन ले सकते है डीबीटी के माध्यम से आपके खाते तक ये राशि पहुंचा दी जायेगी।
  • जीवन बीमा योजना एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी।
  • स्कीम का लाभ केवल छोटे व्यापारी ही ले सकते हैं।
  • प्रीमियम की राशि हर महीने आपके खाते से अपने आप ही कट जाएगी।
पीएम मानधन योजना छोड़ने पर
  • यदि आप योजना में और प्रीमियम भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा आपको आपके प्रीमियम और उस पर लगा ब्याज वापस दे देगा।
  • योजना के अनुसार यदि प्रीमियम भुगतान करने की मृत्यु हो जाती है ऐसे में उसकी पत्नी या बच्चों को प्रीमियम भरने का पूरा हक़ दिया जाएगा। लेकिन यदि वे इस योजना में और भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो वे योजना को छोड़ सकते हैं और जितने भी उनके परिवार के सदस्य द्वारा भुगतान जमा किया गया है उस पर लगने वाले ब्याज भी अर्ज कर दिया जायेगा।
  • यदि आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं और आप विकलांग हो जाते हैं ऐसी दशा में आपकी पत्नी या अन्य कोई भुगतान कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो बैंक द्वारा आपको आपकी जमा राशि मिल जाएगी।
  • यदि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष है और सरकार द्वारा उसे पीएम मानधन योजना के अंतर्गत 3000 रूपये दिए जा रहे है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसकी पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल पत्नी तक ही सिमित होगा। इसके अलावा और किसी को भी योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
  • यदि पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है ऐसे में भुगतान की राशि फण्ड में जमा करा दी जाएगी।
  • यदि किसी कारण आप योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आप बाहर आ सकते हैं।

पीएम मानधन योजना का उद्देश्य क्या है ?

हमारे देश में ऐसे बहुत से लघु उद्योग है जो छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय कर रही है जिससे की उनका पूरा परिवार उनके रोज-मर्रे के खर्चे से चलता है और बुजुर्ग होने पर उनके पास आय के साधन उपलब्ध नही होते हैं जिस कारण वे अपने परिवार को चलाने में असमर्थ रहते हैं। और उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती की वे कार्य कर सके। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा मानधन योजना को शुरू किया गया जिससे की इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं उन्हें बाद में काम करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित आयु के हिसाब से प्रीमियम भुगतान की योजना बनाई है। ताकि वृद्धों को अपने आवश्यक चीजों के लिए किसी पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के शुरू होने से वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आवेदन कैसे करें ?

जो उम्मीदवार मानधन योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनको हम यहां पर आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिये हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप अपने निकट के सीएससी सेण्टर जाएँ।
  • आप अपने साथ सभी दस्तावेज लेकर जाएँ।
  • आपको दस्तावेज केंद्र के अधिकारी के पास सौंप दे।
  • केंद्र अधिकारी द्वारा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
  • फॉर्म भरने के बाद संचालक द्वारा एक प्रति प्रमाण दिया जायेगा जो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित करना होगा।
  • इसके बाद आप सीएससी संचालक को आवेदन शुल्क दे दे।

मानधन योजना से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

 

PM Karam Yogi Mandhan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

PM Karam Yogi Mandhan Yojana की Official Website – maandhan.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप योजना से जुडी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।

क्या हर एक आयु वर्ग के उम्मीदवार को एक समान प्रीमियम भुगतान करना होगा ?

जी नही हर आयु के उम्मीदवार को अलग-अलग प्रीमियम देना होगा। जैसे की 18 वर्ष के उम्मीदवार को 55 रूपये देना होगा और 40 वर्ष के उम्मीदवार को हर महीने 200 रूपये का भुगतान करना होगा।

इस योजना के के अंतर्गत कौन से नागरिकों को लाभांवित किया जायेगा ?

छोटे उधोग धंधो से संबंध रखने वाले व्यापारियों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा ,मानधन योजना से अधिकतम 3 करोड़ से भी अधिक खुदरा व्यापारियों को लाभ प्रदान किया जायेगा।

क्या मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लघु व्यवसाय का कार्य करने वाले नागरिकों को ही प्रदान किया जायेगा ?

हाँ असंगठित क्षेत्र में रहने वाले ही छोटे दुकानदार एवं व्यापारियों को मानधन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा 60 वर्ष की अवस्था पूरी हो जाने के बाद लाभार्थियों को योजना के तहत तीन हजार राशि तक की पेंशन प्रदान की जाएगी।

मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के बाद उम्मीदवार को कितने रूपये मासिक दिए जायेंगे ?

मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के बाद उम्मीदवार को है महीने 3 हजार रूपये हर महीने दिए जायेंगे।

यदि प्रीमियम भुगतानकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या परिवार को लाभ मिलेगा ?

यदि भुगतानकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में सिर्फ पत्नी को ही लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा घर के कोई भी सदस्य को भुगतान राशि नहीं दी जाएगी।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana में आवेदन कैसे करें ?

आपको आवेदन करने के लिए अपने निकट के जन सुविधा केंद्र में जाना होगा।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए क्या क्या Documents चाहिए होंगे ?

इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी जैसे –

1. आधार कार्ड
2. बैंक खाते का विवरण
3. जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. मोबाइल नंबर

PM Karam Yogi Mandhan Yojana से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 180030003468 है।

हेल्पलाइन नंबर

तो जैसे की आज हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको PM Karam Yogi Mandhan Yojana के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको योजना से जुडी कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं या आप इस 180030003468 हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या को दूर कर सकते है।

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